आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान- डॉ मदन कुमार

आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान- डॉ मदन कुमार

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ ( मंडी )
22 अप्रैल। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ मदन कुमार ने आज यहां आवश्यक सेवाओं की श्रेणी के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्गीकृत आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
इस सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन वे ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्हें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को फार्म 12 डी जमा करवाना होगा। उन्होंने जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मंडी जिला की सभी विधानसभाओं में दो दिन के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा आवश्यक सेवाओं के तहत चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक डयूटी कर्मचारी, लंबे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी, पंप ऑपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन के अलावा आवश्यक सेवा पर तैनात जेल कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
एडीएम ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी व्यक्ति, जिन्होंने डाक मतपत्र श्रेणी के लिए आवेदन किया है, उन्हें फार्म पर हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पोस्टल बैलेट सेंटर (पीबीसी) स्थल के पूरे पते, तिथि और समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जब मतदाता का पीबीसी में मतदान करने के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाता है और किसी कारणवश वह पीबीसी में मतदान के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह कहीं पर भी मतदान नहीं कर सकता है।
बैठक में एएसपी सागर चंद्र, तहसीलदार निर्वाचन राजेश शर्मा, संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

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