बाहरी कामगारों को बिना पंजीकरण सेवाओं या ठेका श्रम में नहीं लगाने के आदेश
पहचान और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए पुलिस थाना में करवाना होगा पंजीकरण
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़
( चम्बा )
16 अक्तूबर।
ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत ज़िला में सभी ठेकेदारों व व्यापारियों एवं नियोक्ताओं को बाहरी कामगारों की बिना पहचान और पूर्ववृत्त सत्यापन के सेवाओं या ठेका श्रम में नहीं लगाने के आदेश जारी किए हैं ।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाहरी कामगारों को संबंधित पुलिस थाना अधिकारी को अपने पूर्ववृत्त की पहचान और सत्यापन के लिए पासपोर्ट आकार की फोटो सहित अपना विवरण प्रस्तुत कर पंजीकरण करवाना होगा ।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाहरी कामगार स्वरोजगार अथवा किसी भी व्यापार या सेवा में रोजगार की तलाश पुलिस थाना में पंजीकरण करवाए बिना शुरू नहीं करेगा।
ज़िला के सभी धार्मिक संस्थानों और उनके परिसरों में ठहरने वाले ऐसे व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना में बिना पंजीकरण के ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ संस्थानों में ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा रिकार्ड रखना भी अनिवार्य होगा।
आदेश में सभी पुलिस उप अधीक्षकों को ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करने को निर्देशित किया गया है।साथ में यह भी कहा गया है कि आदेश का कोई भी उल्लंघन ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगा।