31 दिसंबर 2021 तक एनओसी प्राप्त नहीं करने वाले वाहन मालिकों के लिए आखिरी मौका
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़
(बिलासपुर )
23 अक्टूबर ।
हिमाचल सरकार ने ट्रकों, टैक्सियों, स्कूल बसों और निजी सेवा वाहनों के मालिकों, जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक यात्री और माल कर आबकारी विभाग के पास जमा नहीं करवाया, उन सभी ट्रांसपोर्टर्स को आखिरी मौका देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आरटीओ बिलासपुर, राजेश कुमार कौशल ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के ट्रांसपोर्टर्स 31 दिसंबर 2024 से पूर्व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान करके दस्तावेज जमा कर टैक्स क्लीयरेंस करवा लें। इससे उनके परिवहन कार्यों में सुगमता बनी रहेगी और वे किसी भी अवरोध से बच सकेंगे।
उन्होंने बताया कि 2021 से पूर्व यह टैक्स आबकारी विभाग के कार्यालय में जमा किया जाता था, लेकिन लोगों को प्रदेश सरकार ने सुगमता देने के लिए इस कर को परिवहन विभाग ने टोकन टैक्स के साथ ही क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की है।उन्होंने 31 दिसंबर 2021 से पूर्व कर जमा नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टर्स से अपील करते हुए कहा है कि पुराने आबकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करें और डिफाल्टर की श्रेणी में आने से बचें।