29 से 31 अक्तूबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 10बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

29 से 31 अक्तूबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 10बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (सोलन )
27 अक्तूबर। दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।


इन आदेशों के अनुसार 29 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2024 तक प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश के अनुसार एम्बुलैंस, अग्निश्मन वाहन, सेना, आपातकालीन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर लागू नहीं होंगे।


यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क सुरक्षा नियमन, 1999 के नियम 15 व 17 तथा हि.प्र. मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 व 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए किए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक तक सामान लाने-ले जाने वाले साइकिल रिक्शा को प्रतिबंध से छूट रहेगी।

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