01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं अपना नाम

28 नवंबर 2024 से पूर्व पात्र मतदाता नाम दाखिल करने के लिए कर सकतें है अग्रिम आवेदन

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (सुंदरनगर )
30 अक्तूबर ।निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) सुन्दरनगर अमर नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार 27-सुंदरनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान उपमण्डलाधिकारी (ना.) कार्यालय में, सम्बन्धित तहसील कार्यालय में तथा मतदान केन्द्र में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।


उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली के तैयार किए जाने की अर्हक तारीख 1 जनवरी, 2025 है। पूर्वोक्त अर्हक तारीख के सन्दर्भ में, मतदाता 28 नवम्बर 2024 से पूर्व नामावली में नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा व आक्षेप दाखिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र नागरिक जो 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025 या 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों वो भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्ररुप-6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि 28 नवंबर 2024 से पहले हर ऐसा दावा व आक्षेप या तो उपमण्डलाधिकारी (ना.) कार्यालय में या सम्बन्धित तहसील कार्यालय में तथा मतदान केन्द्र में अभिहित अधिकारी के समक्ष पेश किया जा सकता है या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर को डाक द्वारा भेजा जा सकता है तथा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एन.वी.एस.पी.)/वोटर हेल्पलाइन एप्प (वी.एस.पी./वी.एच.ए.) के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से भी अग्रिम आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

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