ऊना जिले में मतदाता सूचियों को अपडेट करने को विशेष अभियान

9-10 नवंबर को होगा वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने का काम

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (ऊना )
6 नवंबर । ऊना जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 9 और 10 नवंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने जानकारी दी कि इस दौरान सभी पात्र नागरिकों और छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही, जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या आगामी 1 जनवरी, 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं, वे भी इस अवसर का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।


उपायुक्त ने बताया कि इन दो दिनों में मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने नाम की पुष्टि करने के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुधार भी कर सकते हैं। इसके लिए वे आवश्यक प्रपत्र (फॉर्म-6, 7 और 8 ) भर सकते हैं, जिनके माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ना, सुधार करना, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटाना या अपने नाम को एक मतदान केंद्र से दूसरे केंद्र पर स्थानांतरित करना संभव होगा। यदि कोई मतदाता सूची में अपना नाम पढ़ने में असमर्थ है, तो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा उनके नाम को सबके सामने पढ़कर सुनाया जाएगा, जिससे हर मतदाता के लिए प्रक्रिया सहज और पारदर्शी हो।


जतिन लाल ने यह भी बताया कि इस अभियान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बूथ लेवल एजेंट, बीएलओ के साथ बैठक करके छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने संबंधी सुझाव व आवेदन दे सकते हैं। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होगी, जिससे मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।
जतिन लाल ने जोर देकर कहा कि केवल मतदाता पहचान पत्र होना ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना भी आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे 9 और 10 नवंबर को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं और बीएलओ के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वे निर्धारित फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रकार, हर नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित कर सकेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर पाएगा।

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