12 नवम्बर, 2022 को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
DPLN (सोलन)
विधानसभा चुनाव-2022 के लिए 12 नवंबर, 2022 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ सोलन जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में भी इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश आर.डी.धीमान द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। यह जानकारी आज यहां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने दी।
कृतिका कुलहरी ने कहा कि नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स अधिनियम, 1881 की धारा-25 के तहत दिहाड़ीदारों के लिए भी यह सवेतन अवकाश होगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक संस्थानों के कर्मियों के लिए भी यह अवकाश रहेगा।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निवास कर रहे उन कर्मचारी मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन विधानसभा क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जिनके वे मतदाता हैं। इसके लिए इन कर्मचारी मतदाताओं को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इस संबंध में सभी निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।