नशा करके वाहन चलाने पर चालकों पर होगी सख्त कार्यवाही – उपमंडलाधिकारी कल्पा

नशा करके वाहन चलाने पर चालकों पर होगी सख्त कार्यवाही – उपमंडलाधिकारी कल्पा

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (रिकांगपिओ ) 27 सितंबर ।
उपमंडलाधिकारी कल्पा डॉ. अमित कल्थाईक ने आज यहां बताया कि जिला में पुलिस विभाग द्वारा नशा करके वाहन चालकों के लाइसेंस को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई थी जिसके तहत 42 लाइसैंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 के नियम 21के तहत निलंबित कर दिए हैं।

अमित कल्थाईक ने बताया कि जिला में अधिक गति से वाहन चलाने, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, व्यवसायिक वाहनों को ओवरलोड करना, नशा करके वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, दोपहिया वाहन में हेलमेट न पहनना और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर जिला पुलिस द्वारा कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर आमजन के लिए सड़क सुरक्षा के संदर्भ में शिविरों को आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि जनजातीय जिला किन्नौर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात नियमों के प्रति लोगों को सजग बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि यह मुहिम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 — जीवन का अधिकार के तहत अमल में लाई गई है ताकि सड़क सुरक्षा का महत्व आमजन तक पहुंच सके।

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