मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम अधिसूचित

मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम अधिसूचित

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (कंडाघाट/ सोलन ) 3 अक्तूबर। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के आयोजित होने वाले आम निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है। यह जानकारी आज यहां निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट गोपाल चंद शर्मा ने दी।
गोपाल चंद शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मतदाताओं की पात्रता निर्धारित करने की योग्यता तिथि प्रथम अक्तूबर, 2025 तय की गई है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त डेटाबेस जिसकी योग्यता तिथि प्रथम अप्रैल, 2025 है, के आधार पर तैयार मतदाता सूचियों को निर्वाचन नामावली प्रबंधन प्रणाली (ई.आर.एम.एस.) सॉफ्टवेयर पर अद्यतन किया गया है। इसी के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रकाशित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि प्रारूप निर्वाचक नामावली (प्रारूप मतदाता सूची) 06 अक्तूबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। संशोधन प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 08 अक्तूबर, 2025 से 17 अक्तूबर, 2025 तक है।
उन्होंने कहा कि संशोधन प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन की अवधि के भीतर दावों एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। यह तिथि 27 अक्तूबर, 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अवधि 07 दिन निर्धारित की गई है। संशोधित प्राधिकारी के आदेश की तिथि से 07 दिन के भीतर अर्थात् 03 नवम्बर, 2025 तक अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने की तिथि से 07 दिन के भीतर अर्थात् 10 नवम्बर, 2025 तक किया जाएगा।
13 नवम्बर, 2025 तक या इससे पूर्व निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
गोपाल चंद शर्मा ने कहा कि दावे एवं आपत्तियां सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्वयं, पंजीकृत डाक द्वारा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित रूप में तहसीलदार कण्डाघाट को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन प्रक्रिया के लिए तहसीलदार कण्डाघाट को पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि सामूहिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक परिवार के सदस्यों के दावे एवं आपत्तियां परिवार के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं।
उन्होंने कहा कि दावों, आपत्तियों एवं अपीलों के निपटारे के उपरांत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ई.आर.एम.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक संशोधन करेंगे। आवश्यक संशोधन के उपरांत अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम रूप से निर्वाचक नामावली प्रकाशित करने की सूचना जारी की जाएगी। यह सूचियां राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट तथा ज़िला की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली को ध्यान से देखें और निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपना नाम सूची में दर्ज करवाएं अथवा दावा एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें।

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