उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर तक

उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर तक

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (हमीरपुर ) 05 अगस्त। जिला के विभिन्न विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की 9 दुकानें खोलने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये दुकानें ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, क्याराबाग पंचायत के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, पथल्यार पंचायत के गांव अप्पर पथल्यार, दैण पंचायत के गांव दैण, करंडोला प्लासी पंचायत के गांव जटुआ, चमनेड़ पंचायत के गांव चमनेड़, हनोह पंचायत के गांव जड़ोह, पपलाह पंचायत के गांव सासन और धमरोल पंचायत के गांव यानवीं में खोली जाएगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं विभागीय पोर्टल एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन emerginghimachal.hp.gov.in पर निर्धारित प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, संबंधित बैंक से हस्ताक्षरित बैंक खाते का विवरण, भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र अपलोड होना चाहिए। दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज, अगर किराये की दुकान है तो उसका रेंट एग्रीमेंट अपलोड होना चाहिए।
आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य का पंचायती राज संस्थाओं या नगर निकायों में वर्तमान में निर्वाचित नहीं होने बारे बीडीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति तथा परिवार के किसी भी सदस्य के उचित मूल्य दुकान के दुकानधारक नहीं होने के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड की जानी अनिवार्य है। इनके बिना आवेदन पत्र स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैरिट तय करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रतियां, बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी और अपंगता से संबंधित प्रमाण पत्र, विधवा या एकल नारी से संबंधित दस्तावेज, यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति और अन्य दस्तावेज भी अपलोड होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: