जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य किए निर्धारित
डेली पब्लिक लाइव न्यूज (धर्मशाला ) 29 सितंबर। जिला दंडाधिकारी, हेमराज बैरवा ने जिला कांगड़ा में मांस और पके हुए भोजन की वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं। इस संदर्भ में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बाजार में आम जनता या उपभोक्ताओं को उचित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये दरें निर्धारित की गई हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी विक्रेता इससे अधिक दर वसूल नहीं कर सकेगा।
मीट बकरा/भेड़ा 600 रूपये प्रति किलो, मीट सूअर 300 रूपये प्रति किलो, चिकन/ब्रॉयलर (साफ किया हुआ) 240 रुपये प्रति किलो, मछली बिना तली हुई 240 रुपये प्रति किलो, मछली तली हुई 340 रुपये प्रति किलो और चिकन जिंदा 180 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
इसी प्रकार चपाती तंदूरी 9 रुपये प्रति चपाती, चपाती तवा 7 रुपये प्रति चपाती, स्टफ्ड परांठा अचार के साथ 30 रुपये प्रति परांठा, सादा परांठा 20 रुपये प्रति परांठा, दो पूरी/भटूरा चना दही के साथ 60 रुपये प्रति प्लेट, चावल-चपाती दाल/सब्जी व कढ़ी के साथ 100 रुपये (फुल डाइट), चावल फुल प्लेट 60 रुपये प्रति प्लेट, दाल साधारण 50 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राइड 70 रूपये प्रति प्लेट, सब्जी स्पेशल 80 रुपये प्रति प्लेट, पालक/मटर पनीर 100/110 रूपये प्रति प्लेट, मीट प्लेट 5 पीस के साथ 145 रूपये प्रति प्लेट, चिकन करी 95 रूपये प्रति प्लेट और चाय 15 रूपये, समोसा 15 रूपये प्रति पीस, चाऊमीन फुल प्लेट वेज 70 रूपये, चाऊमीन हाफ प्लेट वेज 40 रूपये, चाऊमीन फुल प्लेट नॉन-वेज 80 रूपये, चाऊमीन हाफ प्लेट नॉन-वेज 45 रूपये, थुपका फुल प्लेट वेज 70 रूपये, थुपका हाफ प्लेट वेज 50 रूपये, थुपका फुट प्लेट नॉन-वेज 80 रूपये, थुपका हाफ प्लेट नॉन-वेज 55 रूपये, मो-मो फुल प्लेट वेज 80 रूपये, मो-मो हाफ प्लेट वेज 45, मो-मो फुल प्लेट नॉन-वेज 110 और मो-मो हाफ प्लेट नॉन-वेज 60 रूपये निर्धारित किए है।
उन्होंने बताया कि दूध लोकल सप्लाई 60 रुपये प्रति लीटर, उबला हुआ दूध लोकल सप्लाई 70 रूपये प्रति लीटर, पैक्ड दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 90 रुपए और स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 360 रुपए बेचा जाएगा।
उन्होंने सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें और निर्धारित दरों के अनुसार ही वसूली करें।


