75 प्रतिष्ठानों की जांच, 6 चालान कर वसूला 8 हजार रुपये जुर्माना
डेली पब्लिक लाइव न्यूज (कुल्लू ) 7 अक्तूबर।
नगर परिषद कुल्लू के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी 11 वार्डों के सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, सड़कों और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रभावी स्वच्छता, सफाई व्यवस्था एवं उचित रखरखाव सुनिश्चित करने तथा खुले में कचरा फेंकने की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपमंडल अधिकारी (नागरिक), कुल्लू द्वारा व्यापक अभियान शुरू किया गया है।
अभियान के तहत कुल्लू शहर के 11 वार्डों को चार प्रमुख समूहों में विभाजित कर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में विशेष वार्ड-वार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में पुलिस, आबकारी एवं कराधान, एचआरटीसी, परिवहन, उद्योग, स्वास्थ्य, वन, पर्यटन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगर परिषद के अधिकारियों को सदस्य एवं सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।
गठित समितियां अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में बाजारों, सड़कों तथा संवेदनशील स्थानों का नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण और गश्त कर रही हैं। इसी अभियान के तहत 6 अक्तूबर, 2026 को वार्ड नंबर 1, 2 तथा वार्ड नंबर 3 के आंशिक क्षेत्र में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा कुल 75 व्यावसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें 6 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही 6 चालान किए गए तथा कुल 8,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक चम्मच, पॉलीथिन कैरी बैग तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री को भी जब्त किया गया।
प्रशासन के अनुसार हिमाचल प्रदेश गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर 500 रुपये से 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संस्थानों एवं दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरा फैलाने पर 5,000 रुपये तथा व्यक्तिगत स्तर पर कचरा फेंकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित है।
प्रशासन के अनुसार हिमाचल प्रदेश गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर 500 रुपये से 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संस्थानों एवं दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरा फैलाने पर 5,000 रुपये तथा व्यक्तिगत स्तर पर कचरा फेंकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित है।
प्रशासन ने सभी नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा पर्यटकों से अपील की है कि वे कुल्लू शहर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकें तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।


