धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किए गए चार स्थान
डेली पब्लिक लाइव न्यूज (धर्मशाला )2 नवंबर। दिवाली पर्व के दौरान जन सुरक्षा एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल धर्मशाला में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपमंडल दंडाधिकारी धर्मशाला मोहित रतन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित किए हैं।
उन्होंने कहा कि धर्मशाला उपमंडल में लाइसेंसधारी एवं अधिकृत विक्रेता केवल निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए कचहरी अड्डा, डिपो बाजार, सिविल बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए पुलिस ग्राउंड, धर्मशाला का स्थान पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कोतवाली बाजार, कैंट रोड, बृज लाल रोड, गुरुद्वारा रोड, खनियारा रोड, पुराना चड़ी रोड, खडा डंडा रोड एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए कोतवाली बाजार स्थित सामुदायिक भवन के समीप खुले स्थान पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जबकि भागसू नाग रोड पर सब्जी मंडी के खुले स्थान में मैकलोडगंज एवं आसपास के लोग पटाखों की खरीद कर सकेंगे। इसके अलावा दाड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए दाड़ी मेला मैदान को निर्धारित किया गया है।
एसडीएम ने बताया कि पटाखों की बिक्री सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त धर्मशाला उपमंडल के सभी क्षेत्रों में केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी। पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को भी उपयुक्त खुले स्थानों पर ही बिक्री सुनिश्चित करनी होगी। सभी विक्रेताओं को लाइसेंस की शर्तों, सुरक्षा मानकों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। पटाखों का भंडारण एवं प्रदर्शन सुरक्षित तरीके से करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को 4 नवंबर, 2026 तक उनके कार्यालय मंे आवेदन जमा करवाने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। मोहित रत्न ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


