बिना अनुमति 40 रनिंग टन भार क्षमता से अधिक वाहनों का नहीं होगा परिचालन
DPLN (/चंबा )
8 फरवरी ।
ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 114 और 115 के तहत आदेश जारी करते हुए 40 रनिंग टन भार क्षमता (वाहनों के भार सहित) से अधिक भार ले जाने वाले सभी भारी वाहनों को संबंधित अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को पूर्व सूचना व पूर्व अनुमति लिए बिना ज़िले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी । ऐसे भारी वाहनों को पुलिस द्वारा ज़िला की सीमा पर रोका जाएगा ।
जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर द्वारा होली क्षेत्र में एक साथ दो भारी मालवाहकों के गुजरने से बेली पुल के टूट जाने और होली क्षेत्र से सड़क संपर्क पूरी तरह से कट को लेकर सूचित किए जाने पर स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों व ज़िले के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली एकल सड़कों से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के साथ मानवीय सुरक्षा के दृष्टिगत आदेश जारी किए गए हैं ।
आदेश में आगे अधीक्षण अभियंता प्रदेश लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय उच्च मार्ग को ज़िला में सभी संवेदनशील पुलों के दोनों और भार वहन क्षमता का संकेत देने वाले साइनबोर्ड स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है ।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्रकों-ट्रेलरों के परिचालन से संबंधित एजेंसियों और संगठनों से पुलों की भार वहन क्षमता का पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलों की भार वहन क्षमता से अधिक भार होने की अवस्था में लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निर्दिष्ट की गई सावधानियां और उपायों को सुनिश्चित करना होगा ।
आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
उल्लंघन की अवस्था में नियमों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।