जिला दण्डाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत जारी किए सशर्त आदेश
DPLN ({मंडी )
28 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी अरिंदम चौधरी ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत सशर्त आदेश जारी किए हैं जिसके अंतर्गत शेडयूल एक्स और एच दवाओं की बिक्री करने वाले प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी हैं,
ताकि बच्चों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रखा जा सके। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संयुक्त कार्य योजना को लागू करने और बाल अधिकारों और अन्य मामलों की रक्षा के लिए किए गए हैं। इसके अंतर्गत स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं और बाल देखभाल करने वाले संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी दवाओं की बिक्री को रोका जा सकता है।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी के कार्यालय के सहायक नियंत्रक-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण औषधि नियंत्रण मंडी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस जिले में ऐसे स्थानों पर कुल 179 सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है।
एनसीपीसीआर के आदेशों को अक्षरशः लागू करने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने इसके लिए पुलिस अधीक्षक मंडी और सहायक नियंत्रक-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण औषधि नियंत्रण को प्रत्येक मेडिकल दुकान और शिक्षण संस्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं।