उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने मतदाता सम्बंधित दी जानकारी

उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने मतदाता सम्बंधित दी जानकारी

DPLN ( कुल्लू )
29 मार्च।ज़िला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2023 को अर्हक तिथि मानते हुए दिनांक 5 अप्रैल 2023 से शुरू होगा।मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण आगामी 20 अप्रैल 2023 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जिला के समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एसडीएम)’ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार- नायब तहसीलदार) के कार्यालयों व प्रत्येक मतदान केंद्र पर निशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।


उक्त अवधि के दौरान ऐसे नागरिक जो 1/4 /2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा उस क्षेत्र के साधारण निवासी हैं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे । अशुद्ध नामों को शुद्ध किया जाएगा तथा विवाह /मृत्यु व स्थान त्याग के कारण अपात्र मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से काटा जाएगा।
इस प्रयोजनार्थ प्रारूप 6, 7, 8 संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी( एसडीएम) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार- नायब तहसीलदार) के कार्यालयों तथा प्रत्येक मतदाता केंद्र के अभिहित अधिकारी/ बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध रहेंगे।


फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करने मतदाता सूची में पहले से दर्ज नामों की प्रविष्टियों में शुद्धि करने, व मृत, स्थान त्याग कर चुके मतदाताओं के नाम काटे जाने व नाम को अन्यत्र रखने हेतु उपरोक्त फॉर्म में से जो भी समुचित हो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और संबंधित मतदान केंद्र के अभीहित अधिकारी/ बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष उपरोक्त अवधि के दौरान कार्यालय समय के दौरान प्रस्तुत किए जा सकते हैं।


इसके अतिरिक्त दिनांक 8 व 9 अप्रैल 2023 और 15 अगस्त 16 अप्रैल 2023 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा और दावे व आक्षेप भी प्राप्त किए जाएंगे। जो मतदाता किसी कारणवश अपना पहचान पत्र दोबारा बनाना चाहते हैं वह भी इस अवधि के दौरान संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / संबंधित मतदान केंद्र के अभिहित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अतः जनसाधारण से अनुरोध है कि वह इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और शत-प्रतिशत पात्र व्यक्ति इस अवधि के दौरान अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करें।

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