आवश्यक अधिनियम में संशोधन के उपरांत मतदाता सूची में अब नाम दर्ज के लिए वर्ष की चार तिथियां निर्धारित
DPLN (सोलन )
4 अप्रैल। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फ़र इकबाल ने आज यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।ज़फ़र इकबाल ने कहा कि सभी के सहयोग व समन्वय से ही फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राजनीतिक दलों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं 1951 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम-1960 में संशोधन के उपरांत अब मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं। अब निर्धारित वर्ष की प्रथम जनवरी, प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई तथा प्रथम अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन तिथियों के अनुरूप अग्रिम आवेदन भी किया जा सकता है किंतु मतदाता सूची में नाम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही दर्ज होगा।
उन्होंने कहा कि प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियां ज़िला के सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में 05 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि 05 अप्रैल, 2023 से 20 अप्रैल, 2023 तक संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) के कार्यालयों तथा संबंधित मतदान केन्द्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों के समक्ष मतदाता सूचियों के संबंध में दावे एवं आक्षेप दाखिल किए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि 08 व 09 अप्रैल तथा 15 एवं 16 अप्रैल, 2023 को ज़िला के सभी मतदान केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान दिवस कार्यन्वित किया जाएगा।
ज़फ़र इकबाल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे नियुक्त सम्बन्धित अधकारियों व कर्मचारियों को अपना सहयोग प्रदान करें ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का त्रुटिरहित अध्यतन किया जा सके। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों यह भी आग्रह किया कि वह बूथ लेवल ऐजेंट के मोबाईल में वोटर हेल्पलाईन ऐप डाउनलाॅड करवाना भी सुनिश्चित करें। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि दावे व आक्षेप आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रपत्र प्रारुप 06 में मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन, प्रारुप 06 क में अप्रवासी निर्वाचकों के मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन, प्रारुप 06 ख में विद्यमान निर्वाचक नामावली में अपना नाम अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए व आधार संख्या की सूचना देने के लिए, प्रारुप 07 में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए तथा प्रारुप 08 में मौजूदा निर्वाचन नामावली की प्रविष्टियों में सुधार, मतदाता पहचान पत्र प्रतिस्थापित, दिव्यांगजनों को चिन्हित व निवास स्थानांतरण करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर कर सकता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVPS) ए वोटर हेल्पलाईन ऐप (VHA) के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल अथवा ऐप पर नाम दर्ज करने, संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिवदत्त ठाकुर, कंचन राणा, संधीरा दुल्टा, रूपिन्द्र कौर, नीतू चौहान, भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत शर्मा, पूर्ण चंद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनूप पराशर, तहसीलदार निर्वाचन राजेश तोमर सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।