वात्सल्य मिशन के तहत बैठक आयोजित
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (सोलन )
10 सितम्बर। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने कहा कि केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना और उन्हें सक्षम बनाने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है। अजय यादव आज यहां ज़िला बाल कल्याण एवं संरक्षक समिति की मिशन वात्सल्य योजना के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अजय यादव ने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत कठिन परिस्थितियों में बच्चों की समग्र देखभाल, सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और सड़कों पर जीवनयापन करने वाले बच्चों का संरक्षण किया जाता है। ऐसे बच्चों को मिशन वात्सल्य के तहत सहायता पहुंचाई जाती है।
उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत संस्थागत देखभाल, गैर-संस्थागत देखभाल, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाईल्ड लाईन 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, गुमशुदा बच्चों की तलाश, सड़कों पर रहने वाले बच्चों का सर्वेक्षण, देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों एवं कानून के प्रतिकूल बच्चों को परामर्श, बाल विवाह, बाल श्रम, खण्ड व ग्राम स्तर पर बाल सुरक्षा समितियों का गठन तथा शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों और औद्योगिक क्षेत्रों में समुदाय स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) शिविरों का आयोजन किया जाता है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से समुदाय स्तर पर सशक्तिकरण सुनिश्चित बनाया जाता है। इन शिविरों में किशोर न्याय अधिनियम, लड़कियों को गुड तथा बैड टच की जानकारी, बाल देखभाल संस्थानों की जानकारी तथा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की जानकारी दी जा रही है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि किसी भी बच्चे की गुमशुदगी व अन्य प्रकार के मामलों को पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर सुलझाएं ताकि मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा सके।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 24 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी किशोर अथवा बच्चे से भीख मंगवाता है अथवा इस उद्देश्य से रोज़गार पर रखता है, तो उसे तीन वर्ष तक की सजा हो सकती हैं और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मिशन के सभी घटकों का पूर्ण समन्वय के साथ आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मिशन बच्चों की सुरक्षा में अहम हैं।
कार्यवाहक ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) कविता गौतम ने समिति को मिशन वात्सल्य के तहत अब तक आयोजित गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बच्चों द्वारा भीख मांगना, बाल मज़दूरी, बाल तस्करी, बाल विवाह से सम्बन्धित मामलों के लिए ज़िला में स्थापित चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट के टोल फ्री नम्बर 1098 पर 24×7 सम्पर्क किया जा सकता है।
बैठक में ज़िला बाल कल्याण समिति द्वारा बाल मज़दूरी, बाल विवाह इत्यादि में दर्ज हुए मामलों एवं विचाराधीन मामलों से अवगत करवाया गया।
इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक बद्दी खजाना राम, उप निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. जे.सी. नेगी, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा शिव कुमार, ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी कण्डाघाट आभा पंवर, बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर रक्षा शर्मा, बाल विकास समिति सोलन के अध्यक्ष कमल वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य विजय लाम्बा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।