भोटा स्कूल में बताए नशे के दुष्प्रभाव, कानूनी जानकारियां भी दीं

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आयोजित किया जागरुकता कार्यक्रम

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (हमीरपुर )
30 दिसंबर। बच्चांे को मानवाधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न योजनाओं, नशे की समस्या, एनडीपीएस एक्ट और अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों, नशे के पीड़ितों को कानूनी सहायता, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक करने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोटा में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया।


कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने कहा कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नशे के जाल में फंसे लोगों, तेजाब हमलों और अन्य अत्याचारों से पीड़ित लोगों के लिए भी मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि किशोरावस्था एवं युवावस्था में नशे के जाल में फंसने की आशंका ज्यादा रहती है। इस दौरान बच्चों एवं उनके अभिभावकों तथा शिक्षकांे को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हांेने नशे के दुष्प्रभावों और एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों, रैगिंग रोधी कानून, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की भी विस्तृत जानकारी दी।


अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह और पुलिस चौकी भोटा के एसआई मनोज कुमार ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

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