जिला में 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

जिला में 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (ऊना ) 25 अगस्त। जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना तथा जिला उपमंडल अंब स्थित न्यायालय परिसर में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते एवं सहमति के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।

यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव शिखा लखनपाल ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों, दीवानी विवादों, चेक बाउंस, उपभोक्ता शिकायतों तथा मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों में धन वसूली सहित अन्य मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना मुआवजा दावों, बिजली एवं पानी से संबंधित मामलों, वैवाहिक विवादों तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को भी आपसी सहमति के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे मामले जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी पूर्व मुकदमेबाजी के माध्यम से लोक अदालत में प्रस्तुत कर निपटाया जा सकता है।

सचिव ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है और आपसी सहमति से विवादों का समाधान संभव होता है। लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता तथा पुराने मामलों में अदा किया गया न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान किया जाता है।

उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे हेतु जिले के संबंधित न्यायालयों में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पैरा-लीगल वालंटियर्स तथा आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आमजन को लोक अदालत के लाभों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01975-225071 पर संपर्क किया जा सकता है।

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