सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य के चलते, रजोल से अंसुई तक की सड़क 10 से 25 सितंबर तक रहेगी बंद
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (धर्मशाला )9 सितंबर।जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत रजोल से अंसुई, चड़ी मार्ग पर सड़क के आवश्यक निर्माण कार्य के चलते 10 सितंबर से 25 सितंबर, 2026 तक सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि इस दौरान रजोल से अंसुई, चड़ी मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बिछाने का कार्य किया जाना है। उन्होंने बताया गया है कि रजोल गांव पहले से ही एनएच-154 से जुड़ा हुआ है, इसलिए रजोल के लिए यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं है। वहीं, अंसुई, रजोल से धनोटू की ओर जाने वाले लिंक रोड के माध्यम से जुड़ा है, जिससे गांव के लिए वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को सड़क बंद रहने की अवधि के दौरान कार्यस्थल पर उचित बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


