सिरमौर में श्रमिक कल्याण को नई गति—428 पंजीकृत कामगारों को 1.85 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

सिरमौर में श्रमिक कल्याण को नई गति—428 पंजीकृत कामगारों को 1.85 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (नाहन )15 सितंबर ।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत निर्माण कामगारों और उनके परिवारों के कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला सिरमौर में भी पात्र कामगारों एवं उनके परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गत 15 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूरे प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 4,967 कामगारों को 20.61 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसमें जिला सिरमौर के 428 पंजीकृत कामगारों को कुल 1,85,53,800 रुपये की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई।

जिला सिरमौर में प्रदान की गई सहायता में शिक्षण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 296 लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 93,55,800 रुपये, विवाह सहायता योजना के तहत 103 कामगारों को 52,53,000 रुपये तथा मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत 4 लाभार्थियों को 10,80,000 रुपये की सहायता शामिल है।

इसी प्रकार, मानसिक रूप से मंद बच्चों की देखभाल के लिए 4 कामगारों को 80,000 रुपये, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14 लाभार्थियों को 17,79,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना के अंतर्गत 7 पात्र महिलाओं को 7,00,000 रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों और उनके परिवारों को शिक्षा, आवास, विवाह, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। विशेष रूप से कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा वर्तमान में 14 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र निर्माण कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 महीनों में किसी निर्माण स्थल पर कम से कम 90 दिन कार्य किया होना आवश्यक है। पात्र कामगार बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जिला श्रम कल्याण कार्यालय सिरमौर द्वारा पात्र निर्माण कामगारों से इन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक संख्या में बोर्ड के साथ पंजीकरण करवाने तथा उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। सरकार की इन पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक पात्र श्रमिक और उसका परिवार सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन के अवसर प्राप्त कर सके।

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