मतदाता बनने के लिए अहर्ता तिथि संशोधित
DPLN ( मंडी )
04 अप्रैल ।
18 वर्ष पूर्ण होने पर पहली बार मतदाता बनने की अर्हता तिथि में संशोधन किया गया है। यह जानकारी तहसीलदार निर्वाचन विजय शर्मा ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण-2023 के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय शर्मा, चमन राही, भाजपा के बालक राम, नायब तहसीलदार, निर्वाचन, राजेश जोशी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 18 साल पूरी होने के बाद पहली बार मतदाता बनने की अहर्ता तिथि जो कि पहले प्रथम जनवरी हुआ करती थी, में संशोधन किया गया है। अब पहली अप्रैल, पहली जुलाई तथा पहली अक्तूबर को अर्हता तिथि माना जायेगा। उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल, 2023 को जो युवा 18 साल की आयु या इससे अधिक की आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं ।
इसके अतिरिक्त यदि कोई युवा पहली जुलाई, 2023 या पहली अक्टूबर, 2023 को 18 साल की आयु या इससे अधिक आयु पूर्ण कर रहे हैं वे 5 से 20 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं ।उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को फोटोयुक्त मतदाता सूचियां प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे व आक्षेप के लिए उपलब्ध होगी । विशेष अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों पर राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट 8 व 9 अप्रैल तथा 15 व 16 अप्रैल को दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं जबकि 28 अप्रैल को दावे व आक्षेपों का निपटारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 10 मई, 2023 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।उन्होंने बताया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के निःशुल्क दूरभाष सेवा टोल फ्री नम्बर 1950 में कार्यालय समय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं ।
उन्होंने जिला के सभी नागरिकों, राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला व युवक मंडलों से आह्वान किया कि वे प्रारूप प्रकाशन की अवधि 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों को हटाने में सहयोग करें।