IPS इल्मा अफ़रोज़ की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव व DGP को नोटिस

IPS इल्मा अफ़रोज़ की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव व DGP को नोटिस

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (शिमला )
28 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी इल्मा अफ़रोज़ की तैनाती को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। अदालत ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी तय की है।


इल्मा अफ़रोज़ को 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है, जबकि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ (BBN) क्षेत्र के लोग उनकी बद्दी में तैनाती की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह का कहना है कि इल्मा अफ़रोज़ की तैनाती से BBN क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और ड्रग माफिया तथा खनन माफिया पर सख्ती की जाएगी।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद गृह सचिव और डीजीपी से इस मामले पर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वर्ष 2024 में इल्मा अफ़रोज़ की BBN क्षेत्र में तैनाती के दौरान कानून का सख्ती से पालन हुआ था। उन्होंने एनजीटी और हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू कर क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की थी। अब हाई कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेगा, यह अगली सुनवाई के दौरान स्पष्ट होगा।

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