दिव्यां’गों और बुजुर्गों को कृत्रि’म अं’ग एवं उपकरण देने के लिए लगेंगे आकलन शिविर


16 मार्च को भकरेड़ी और 17 मार्च को हमीरपुर में लगाए जाएंगे शिविर

18 मार्च को सुजानपुर, 19 को कलूर और 20 को भोरंज में किया जाएगा आकलन

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (हमीरपुर )17 फरवरी। जिला हमीरपुर के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग तथा अन्य आधुनिक सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम मोहाली द्वारा जिला प्रशासन हमीरपुर और जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से एक विशेष पहल की गई है। निशुल्क कृत्रिम अंग और अन्य आधुनिक सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के आकलन के लिए अगले महीने जिला हमीरपुर के सभी उपमंडलों में आकलन शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उपायुक्त एवं जिला रैडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि 16 मार्च को बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत भकरेड़ी में, 17 मार्च को जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय हमीरपुर, 18 मार्च को तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय सुजानपुर, 19 मार्च को नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत कलूर और 20 मार्च को पंचायत कार्यालय भोरंज मंे आकलन शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इन शिविरों में जिला के दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, स्मार्ट केन, स्मार्ट मोबाइल, वॉकर एवं कानों की मशीन इत्यादि उपकरण निशुल्क प्रदान करने के लिए परीक्षण किया जाएगा। इन शिविरों में आंखों के चश्मांे और दांत लगवाने के लिए परीक्षण नहीं किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक इन शिविरों में भाग लेकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांगजनों को अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और यूडीआईडी कार्ड की छायाप्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नवीनत्तम बीपीएल प्रमाण पत्र या सालाना 2.70 लाख रुपये या इससे कम आय का प्रमाण पत्र लाना होगा। जिन दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हैं, वे स्वयं या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से स्वावलंबन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, नवीनत्तम बीपीएल प्रमाण पत्र या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सालाना 1.80 लाख रुपये अथवा इससे कम आय का प्रमाण पत्र लाएं।
उपायुक्त ने जिला के पात्र दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों से इन शिविरों लाभ उठाने की अपील की है।

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