सोलन में माँ शूलिनी मेले को लेकर यातायात व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

तीन दिन रहेगी कई सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित

डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (सोलन ) 25 जून। राज्य स्तरीय ‘माँ शूलिनी मेला-2026’ के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था का व्यापक खाका तैयार किया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रीट-सह-मेला अधिकारी राहुल जैन, आईएएस ने भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत यह आदेश जारी किया है। मेला 26 से 28 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसके मद्देनजर शहर में यातायात को विनियमित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

मुख्य बाजार में शोभायात्रा के दौरान रहेगी विशेष छूट
माँ शूलिनी की शोभा यात्रा (झांकी) 26 जून को सोलन शहर के मुख्य बाजार से होकर निकाली जाएगी। इस दौरान शोभायात्रा ले जाने वाले वाहनों को पहले से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की छूट दी गई है। हालांकि, आम जनता की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सड़कों पर आवागमन पर पाबंदी रहेगी।

कहाँ और कब तक रहेगी पाबंदी?

मॉल रोड पर 26 से 28 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपातकालीन वाहनों को ही इस नियम से छूट दी गई है।

ओल्ड डीसी ऑफिस चौक से जोनल हॉस्पिटल चौक तक जाने वाली सड़क पर 26 से 28 जून तक सुबह 8 बजे से रात 12 बजे (मध्यरात्रि) तक वीवीआईपी, आमंत्रित कलाकारों और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी।

चेक प्वाइंट और डायवर्जन व्यवस्था

सप्रून चौक (पुल के पास) पर एक चेक प्वाइंट स्थापित किया जाएगा, जहां 26 से 28 जून तक सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों की जांच होगी। इस दौरान आपातकालीन और विशेष छूट वाले वाहनों को छोड़कर, केवल एक वाहन को पुराने डीसी कार्यालय की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।
· होटल द क्लिफ (कांगड़ा मेट्रो सभा के पास) पर एक और चेक प्वाइंट बनाया गया है। चंबाघाट से आने वाली बसों और निजी वाहनों को यहाँ यात्री उतारने के बाद बाईपास पर पार्किंग के लिए भेजा जाएगा।

शिमला-चंडीगढ़ के बीच आने-जाने वाले वाहनों को बाईपास के रास्ते भेजा जाएगा।

सिरमौर से सोलन आने वाले वाहनों और बसों के यात्रियों को कोटला नाला चौक पर उतारा जाएगा, और वाहनों को बाईपास रोड पर शमती की ओर पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजगढ़ रोड पर देवभूमि अपार्टमेंट के पास नाकाबंदी की जाएगी, जहां राजगढ़ (सिरमौर) से चंडीगढ़ और शिमला जाने वाले भारी व हल्के वाहनों को शमती न्यू बाईपास रोड के माध्यम से भेजा जाएगा।

पार्किंग और अन्य नियम

जोनल हॉस्पिटल चौक से शामती तक सड़क किनारे किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।

विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों के लिए एमसी पार्किंग, सोलन में चढ़ने-उतरने की व्यवस्था की गई है।

थोडो ग्राउंड की ओर मुख्य सड़क से अधिकृत वाहनों का प्रवेश मैदान में भीड़ के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। अत्यधिक भीड़ होने पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इन वाहनों को मिलेगी छूट
आपातकालीन सेवाओं, एम्बुलेंस, अग्निशमन दल, कानून व्यवस्था के वाहनों, नगर निगम के सफाई वाहनों और स्टिकर लगे मेला ड्यूटी सेवा वाहनों को इन सभी पाबंदियों से छूट दी गई है।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और मेले का आनंद लें। किसी भी असुविधा के लिए प्रशासन खेद व्यक्त करता है और सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: