एचपीएमवी नियम के अंतर्गत स्कूल वाहनों की सूची आरटीओ ऑफिस के साथ करें सांझा
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (बिलासपुर )30 अगस्त ।
आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अधिकारियों को एचपीएमवी नियम, 1999 के नियम 73ए के कार्यान्वयन के संबंध में
5 दिनों के भीतर अपने शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों की जानकारी सांझा करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि सभी स्कूल बसों के परमिट की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि एचपीएमवी नियम, 1999 के नियम 73ए के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में स्कूल का नाम, बस का नंबर, परमिट की वैलिडिटी, बस के चालक का नाम सहित लाइसेंस की वैलिडिटी की जानकारी पत्राचार के माध्यम से सांझा करें।उन्होंने बताया कि जिले में स्थित शैक्षणिक संस्थान छात्रों को लाने और ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर नियम 1999 के तहत नियम 73 ए की अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि छात्रों के जीवन रक्षा और सुरक्षा नियमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।