राज्य लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (कुल्लू ) 6 अगस्त। जिला कुल्लु की सभी अदालतों में राज्य लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लु के सचिव विशाल तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त, 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट/चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए जिला कुल्लु की सभी अदालतों में राज्य लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त 12 सितंबर, 2026 को जिला कुल्लु की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, मजदूरी संबंधी मामले, बिजली-पानी के बिल संबंधी विवाद, भूमि विवाद तथा अन्य उपयुक्त मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल, कम खर्च तथा निःशुल्क निपटारा संभव है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने रहते हैं।
उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों से आग्रह किया कि वे अपने अधिवक्ता अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने मामलों को लोक अदालत में रखने के लिए सहमति प्रदान करें और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें।


