15 मामलों में जारी की 1 लाख 67 हज़ार की राहत राशि : जतिन लाल
डेली पब्लिक लाइव न्यूज़ (ऊना ) 28 मार्च। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में समानता का अधिकार दिलाने, जातिगत भेदभाव व अत्याचार निवारण को लेकर गठित जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपायुक्त ने बताया कि इस अधिनियम के तहत सजा दिलाने के साथ-साथ पीड़ित को कानूनी संरक्षण और पुनर्वास राहत राशि के रूप में एक लाख से 8 लाख 25 हजार रूपये तक की धनराशि देने का प्रावधान है। जिसे प्रथम किशत एफआईआर होने पर, दूसरी किशत मामला न्यायालय में प्रस्तुत होने पर और शेष राशि का भुगतान फैसला आने पर किया जाता है।
उन्होंने बताया कि ज़िला ऊना में एसी एसटी अधिनियम के तहत 1 जनवरी, 2024 से माह फरवरी, 2025 के अंत तक पंजीकृत 24 मामलों में से जांच के उपरांत पुलिस द्वारा 4 मामलों में एससी एसटी अधिनियम की धारा हटा दी गई है। एक मामले में पीड़िता द्वारा राहत राशि के लिए पूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए। अब तक 15 मामलों में पीड़ितों को 1 लाख 67 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष पर कार्रवाई जारी है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी जतिंद्र कुमार, अधिवक्ता सुरेश ऐरी सहित अन्य उपस्थित रहे।

